Chandigarh News: 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, पढ़ें पूरी खबर

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया।

Mandatory For Children Above 4 Years Of Age To Wear Helmets News In Hindi

Chandigarh News In Hindi: दोपहिया वाहनों पर बच्चों को बिठाने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए दोपहिया वाहन चलाना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। ये आदेश अब सामने आ गए हैं।

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सिर्फ सिख पुरुषों और महिलाओं को पगड़ी पहनने की छूट दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और बाइक पर पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये आदेश दोपहिया वाहन के पीछे बैठे 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर लागू होंगे। यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों। अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या बैठते समय पगड़ी पहनता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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