Punjab and Haryana High Court: 'लिव-इन में रहने वाले शादीशुदा प्रेमी जोड़ों की रक्षा की जानी चाहिए', HC का अहम फैसला
हाईकोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में नाबालिग की कस्टडी उसके माता-पिता को वापस सौंपे जाने की आवश्यकता है।
Punjab and Haryana High Court: आज कल लिव-इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है. वहीं ऐसे कपल की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल भी उठते रहे हैं. ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने लिव-इन को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले वयस्कों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, भले ही वे अन्य लोगों से विवाहित हों, ताकि नैतिक निगरानी करने वालों या करीबी रिश्तेदारों से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचा जा सके।
हालांकि, एक संबंधित कानूनी मुद्दे में, उच्च न्यायालय ने माना कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करना वैधानिक नियमों के विरुद्ध होगा। जहां केवल एक नाबालिग है, या दोनों नाबालिग हैं .
हाईकोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में नाबालिग की कस्टडी उसके माता-पिता को वापस सौंपे जाने की आवश्यकता है। यदि न्यायालय को लगता है कि नाबालिग के जीवन को तत्काल खतरा है, तो उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेना चाहिए। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नाबालिग को वयस्क होने तक बाल गृह या नारी निकेतन में रहने का निर्देश दिया जाना चाहिए,"
हाईकोर्ट ने ये आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किए, जिनमें मुद्दा यह था कि क्या "अदालत को एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों को उनकी वैवाहिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों की जांच किए बिना संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।"
मई 2021 में न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने बड़ी पीठ से यह तय करने को कहा था कि क्या अदालत को एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, यदि वे अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा चाहते हैं, उनकी वैवाहिक स्थिति की जांच किए बिना।
(For more news apart from 'Married couples who living in live-in relationship should be protected', Punjab and Haryana High Court said, stay tuned to Hindi Rozana Spokesman)