Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने कामकाजी महिलाओं के लिए नए निर्देश किए जारी

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

सभी कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, टैक्सी चालकों और उनके साथ काम करने वाले ठेका श्रमिकों का डेटा रखें

Chandigarh administration issued new guidelines for working women news in hindi

Chandigarh News: चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में रात में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कॉल सेंटरों, कॉरपोरेट घरानों, मीडिया घरानों, कंपनियों, संगठनों और फर्मों को निर्देश जारी किए गए हैं। पड़ोसी राज्यों के विभिन्न भागों से आये कर्मचारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, शहर के विभिन्न भागों तथा अन्य समीपवर्ती कस्बों/गांवों में रह रहे हैं। उनके नियोक्ता उन्हें उनके निवास स्थान से कार्यालय तक ले जाने और वापस लाने के लिए कैब सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ का मानना ​​है कि ऐसी कंपनियों/संस्थाओं, नियोक्ताओं, देर रात के समय अपने कर्मचारियों को लाने-ले जाने की सुविधा प्रदान करने वाले, ट्रांसपोर्टरों, सुरक्षा एजेंसियों/गार्डों और ड्राइवरों पर कुछ जांच आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों, विशेषकर देर रात तक काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 

संबंधित ट्रांसपोर्टरों, सुरक्षा एजेंसियों, ड्राइवरों और सुरक्षा गार्डों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध है: -

1. सभी कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, टैक्सी चालकों और उनके साथ काम करने वाले ठेका श्रमिकों का डेटा रखें, ताकि पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर उसका उपयोग किया जा सके।

2. जहां तक ​​संभव हो, सुरक्षाकर्मियों और अन्य संविदा कर्मचारियों को केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से ही नियुक्त करें।

3. अनुबंध श्रमिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन सुनिश्चित करें।

4. यह सुनिश्चित करें कि महिला कर्मचारियों को कैब चालक के साथ अकेले यात्रा करने के लिए मजबूर न किया जाए तथा प्रत्येक कैब में रात्रि के समय, रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक, एक नियमित प्रमाणित सुरक्षा गार्ड या पुरुष साथी तैनात किया जाए।

5. मार्ग का चयन इस प्रकार करें कि जहां तक ​​संभव हो, कोई भी महिला कर्मचारी सबसे पहले या अंतिम स्थान पर न उतरे।

6. यह सुनिश्चित करें कि रात्रि के समय महिला कर्मचारियों के परिवहन में शामिल कैब ऐसी कर्मचारी को उनके घर से ले जाएं और छोड़ें तथा उस स्थान पर तब तक रुकें जहां महिला कर्मचारी को छोड़ा गया है, जब तक कि वे टेलीफोन कॉल के माध्यम से अपने निवास/ठहरने के स्थान पर पहुंचने की पुष्टि नहीं कर लेतीं।

7. यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी महिला कर्मचारी का घर ऐसी जगह पर हो जहां पहुंचने के लिए कोई वाहन न हो, तो एक नियमित रूप से प्रमाणित सुरक्षा गार्ड या पुरुष साथी, रात में, कर्मचारी के साथ पैदल उसके घर तक जाए और उसके सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि करे।

8. कैब चालकों की किसी भी अनावश्यक गतिविधियों, जैसे अजनबियों को उठाना, निर्धारित मार्ग से हटना आदि की जांच के लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी जांच और नियंत्रण करें और यदि कैब चालक और यात्री की कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें।

9. ऐसे कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त कैब में जी.पी.एस. लगाया जाना चाहिए।

 

(For More News Apart From Chandigarh administration issued new guidelines for working women News In Hindi, Stay Tuned To Spokesman Hindi)