Chandigarh News:  चंडीगढ़ प्रशासन ने किरायेदारों को लेकर जारी किए नए आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

अपने घर में किरायेदार रखने से पहले उसका पहचान पत्र अवश्य ले

Chandigarh administration issued new orders regarding tenants news in hindi

Chandigarh News:  चंडीगढ़ में किराएदार रखने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि किराएदारों को मकान देने से पहले कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए।Chandigarh administration issued new orders regarding tenants)

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कोई भी मकान मालिक/स्वामी/किराएदार/आवासीय, व्यावसायिक आदि प्रतिष्ठानों का प्रबंधक किसी भी व्यक्ति को तब तक आवास किराये पर या उप-किराये पर नहीं देगा, जब तक कि वह उक्त किरायेदारों या पेइंग गेस्ट का विवरण स्थानीय पुलिस थाने में प्रस्तुत नहीं कर देता।(Chandigarh administration issued new orders regarding tenants)

इसके अलावा, कोई भी मकान मालिक/स्वामी/किराएदार/आवासीय, वाणिज्यिक आदि प्रतिष्ठानों का प्रबंधक तब तक किसी नौकर को नौकरी पर नहीं रखेगा, जब तक कि वह उक्त नौकर/नौकरों का विवरण स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत नहीं कर देता।Chandigarh administration issued new orders regarding tenants)

किराये पर आवास देने या नौकर रखने का इरादा रखने वाले सभी व्यक्तियों को किरायेदारों, पेइंग गेस्ट और नौकरों का विवरण संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर को लिखित रूप में सूचित करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में परिसर आता है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।Chandigarh administration issued new orders regarding tenants)

यह आदेश दिनांक 05.05.2025 को शून्य काल से लागू होगा तथा दिनांक 03.07.2025 तक साठ दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा तथा यह उन लोगों पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से ही घरेलू नौकर/नौकरानियां हैं तथा जिन्होंने आदेश के लागू होने पर अभी तक पुलिस को सूचित नहीं किया है।

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