High Court News: नशा तस्करी से जुड़े केसों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, 6 महीने की रिपोर्ट तलब
हाईकोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर आरोपी पकड़े नहीं जाते तो फिर उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाए।
High Court News In Hindi: नशा तस्करी से जुड़े केसों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के मामलों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से 6 महीने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत केसों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
स्टेटस रिपोर्ट में बताना होगी कि इन मामलों में कितने आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और क्या इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर आरोपी पकड़े नहीं जाते तो फिर उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाए।
उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए, साथ ही यदि जांच अधिकारी इन मामलों में उचित कारवाई की कर रहा वोटर एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि सितंबर 2023 में दर्ज। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले में सुनवाई जारी है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
सुनवाई के दौरान बठिंडा के एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई कि 87 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें न तो गिरफ्तार किया गया और न ही भगोड़ा घोषित किया गया। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर काबू किया जाए। यदि ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो फिर उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की जाए, साथ ही इन आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए।
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