Chandigarh News: हाई कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दंड संहिता की धारा 354 (3) के तहत किसी व्यक्ति के जीवन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

Punjab and Haryana High Court Cancelled Rapist Father Death Sentence news in hindi

Chandigarh News: अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दंड संहिता की धारा 354 (3) के तहत किसी व्यक्ति के जीवन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

53 वर्षीय व्यक्ति ने 2020 में अपनी 12 वर्षीय बेटी, जो सातवीं कक्षा की छात्रा थी, के साथ बलात्कार किया था। नवंबर 2022 में, सिरसा की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने इसे 'दुर्लभ' मामला बताते हुए उसे मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारा विचार है कि अपीलकर्ता, जो 10 मार्च, 2021 को 53 वर्ष का था, जब उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, वह POCSO की धारा 6 के तहत दूसरे विकल्प के तहत दी गई सजा का हकदार होगा। जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा अपराध प्राकृतिक संरक्षक यानी स्वयं पिता द्वारा घर की सीमा के भीतर किया गया था, को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ाया जाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरोपी पिता की दोषसिद्धि और निचली अदालत से प्राप्त संदर्भ के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए, जिसने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी।

मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करते हुए पीठ ने कहा कि आरोपी स्पष्ट रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग से था और मजदूर के रूप में काम करता था और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

हालाँकि, पीठ का यह भी मानना ​​था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कृत्य वीभत्स था और केवल इस तथ्य के आधार पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती कि आरोपी के दो अन्य बच्चे थे, जिनमें से एक को उसने गोद लिया था। 28 सितंबर 2020 को शिकायत मिलने के बाद सिरसा महिला थाना पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। प्राथमिकी उनके मुताबिक आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी से मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।

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