धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में डेरा मुखी राम रहीम को हाई कोर्ट से नही मिली राहत
डेरा मुखी के खिलाफ आईपीसी की धारा-295/ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चंडीगढ़: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सौदा मुखी राम रहीम को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. जालंधर के पथरा थाने में डेरा मुखी के खिलाफ सात मार्च को दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. फिलहाल FIR रद्द करने की मांग को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
बता दें कि FIR में आरोप लगाया गया था कि डेरा मुखी ने इतिहास को गलत तरीके से पेश किया है। FIR में लिखा था कि डेरा मुखी राम रहीम ने गुरु रविदास जी और भगत कबीर जी के संबंध में गलत बातें कही थीं और इतिहास भी गलत बताया था.
श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तालां ने डेरा मुखी राम रहीम द के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डेरा मुखी के खिलाफ आईपीसी की धारा-295/ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।