Chandigarh news: पंजाब-हरियाणा में गौशालाओं की खराब हालत पर रिपोर्ट न देने पर हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

हरियाणा और पंजाब पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं

High Court imposed fine for not giving report on poor condition of cow sheds in Punjab-Haryana

Chandigarh news in hindi: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गायों की मौत और गौशालाओं की खराब हालत पर संज्ञान लेते हुए और इस विषय से जुड़े कई मामलों की सुनवाई करते हुए 22 मई 2018 को हरियाणा और पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी और हाईकोर्ट से समय मांगा। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने हरियाणा और पंजाब पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें यह राशि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में जमा कराने का आदेश दिया हैं।

खंडपीठ ने दोनों सरकारों को कोर्ट के आदेशानुसार 23 मई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में दायर याचिकाओं में कोर्ट को बताया गया था कि राज्य से बाहर गायों की तस्करी की जाती है, जिन्हें दुधारू गाय के नाम पर भेजा जाता है, लेकिन बाद में उन्हें मारकर बूचड़खानों में बेच दिया जाता है। इसके अलावा, प्रांतों में, दूध देने वाली गायों को चारा, पानी और शेड मिलता है, जबकि बैल और गैर-स्तनपान कराने वाली गायों को अक्सर पानी और चारे की आवश्यकता होती है। लेकिन उनकी हालत खराब होती जा रही है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार गाय और गौशालाओं को लेकर दोहरे मापदंड अपना रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि सेना की गौशालाएं बंद की जा रही हैं और उन्हें पैकेट वाला दूध दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पैकेट वाला दूध हानिकारक है।

गौर हो कि इन गौशालाओं की गायों को प्रदेश की गौशालाओं को देने की तैयारी चल रही है। इससे इन गौशालाओं में केवल दुधारू पशुओं के लिए ही जगह बचेगी और दूध न देने वाली गायों और बैलों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में गौशालाओं का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और वे डेयरियों में तब्दील हो जाएंगी। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस और कुछ अधिकारी तस्करों का समर्थन करते हैं और बदले में भारी रकम वसूलते हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को मामले में जवाब दाखिल करने और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

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