अब नी-रिप्लेसमेंट पर कर्मचारियों को मिलेंगे 65 की जगह 70 हजार रुपये
पहले घुटनों के इलाज के लिए 65 हजार रुपए प्रति घुटना और मॉडिफाइड इंप्लांट के लिए एक लाख रुपए प्रति घुटना दिया जाता था।
चंडीगढ़ - पंजाब सरकार ने घुटने की सर्जरी के लिए अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले मुआवजे में 5 हजार रुपये प्रति (घुटना रिप्लेसमेंट) की बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही अन्य मेडिकल बिल की सीमा भी बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पहले घुटनों के इलाज के लिए 65 हजार रुपए प्रति घुटना और मॉडिफाइड इंप्लांट के लिए एक लाख रुपए प्रति घुटना दिया जाता था।
जिसे बढ़ाकर घुटने के प्रत्यारोपण की राशि अब 70 हजार रुपये प्रति घुटने और संशोधित प्रत्यारोपण के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति घुटने होगी। उन्होंने कहा कि पहले हिप जॉइंट इम्प्लांट के लिए 40 हजार रुपये और बोन सीमेंट और नॉन-सीमेंट के लिए 5 हजार रुपये दिए जाते थे, अब हिप इम्प्लांट के लिए 90 हजार रुपये प्रति हिप दिया जाएगा।