Chandigarh mayor News: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा
भाजपा की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष जितिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि सोनकर ने निगम आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.
Chandigarh Mayor Manoj Sonkar resigns a day before Supreme Court hearing on MC elections News in Hindi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मनोज सोनकर ने रविवार को चंडीगढ़ के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी (आप) के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। यह घटना हाल ही में हुए मेयर पद के चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले हुई है.
भाजपा की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष जितिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि सोनकर ने निगम आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस और 'आप' के बीच कोई गठबंधन नहीं है और वे केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'वे जनता के सामने बेनकाब हो जाएंगे.'
इस बीच, वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण सूद ने कहा कि आप के तीन पार्षद नेहा, पूनम और गुरुचरण कला पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए हैं। आप के तीन पार्षदों के पाला बदलने से यह तय है कि जब भी नया मेयर चुना जाएगा तो नतीजा बीजेपी के पक्ष में होगा.
उनके शामिल होने से पहले 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा के 14 और आप के 13 पार्षद थे। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर को भी निगम सदन में वोट देने का अधिकार है। इनमें कांग्रेस के सात और शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है. भाजपा ने आप-कांग्रेस गठबंधन को करारा झटका देते हुए 30 जनवरी को मेयर का चुनाव जीता और इंडिया एलायंस ने निर्वाचन अधिकारी पर मत पत्रों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।
सोनकर ने मेयर चुनाव में आप के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को 16 वोट मिले, जबकि कुमार को 12 वोट मिले और आठ वोट अयोग्य घोषित कर दिए गए। बाद में कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग अफ़सर को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की है और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि अधिकारी का कृत्य लोकतंत्र की ‘‘हत्या और मजाक" है। अदालत ने मतपत्र और मतदान प्रक्रिया के वीडियो को संरक्षित करने का भी आदेश दिया और 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई के दिन निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था।
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