Punjab-Haryana High Court: हाई कोर्ट ने जरनैल बाजवा की प्रॉपर्टी को आगे बेचने पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने बाजवा के खिलाफ अदालत की अवमानना का जो नोटिस जारी किया हुआ है।
Punjab-Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बाजवा डेवलपर के मालिक जरनैल सिंह बाजवा की प्रॉपर्टी को आगे बेचने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बाजवा अपनी प्रॉपर्टी का कोई लेनदेन नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद पेश नहीं होने पर अदालत की अवमानना का सामना कर रहे जरनैल बाजवा ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में पेश होकर बिना शर्त माफी भी मांगी। हाई कोर्ट ने फिलहाल बाजवा की माफी को स्वीकार नहीं किया और मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी। कोर्ट के आदेश पर बाजवा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी की जानकारी हाई कोर्ट को सौंपी व साथ ही उसके खिलाफ अलग अलग कंज्यूमर कोर्ट्स में चल रहे मामलों की सूची भी सौंपी। बाजवा के खिलाफ अलग अलग कंज्यूमर कोर्ट्स में डेढ़ सौ से भी ज्यादा शिकायतें विचाराधीन है। इससे पहले पंजाब सरकार हाई कोर्ट को बता चुकी है की बाजवा के खिलाफ कुल 53 एफआईआर हैं दर्ज, जिनमे 39 की जांच विचाराधीन हैं, जिनमे 20 मोहाली में हैं।
हाई कोर्ट ने बाजवा के खिलाफ अदालत की अवमानना का जो नोटिस जारी किया हुआ है। जस्टिस संदीप मोदगिल ने बाजवा से पुछा कि क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाए। हाई कोर्ट के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद कोर्ट में बाजवा पेश नहीं हो रहे थे।कोर्ट पिछले दिनों पंजाब के डीजीपी को कोर्ट में पेश होकर बाजवा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा था जिसके बाद बाजवा को पुलिस ने किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया था और पुलिस ही उसे कोर्ट में लेकर आई। इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने बाजवा से पूछा था कि हमारे आदेश के बावजूद आप कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए। बाजवा ने कहा कि वह कुछ शिकायतकर्ताओं से समझौता करने के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि बार-बार मौका देने के बावजूद आप पेश नहीं हुए, आप किसी भी रहम के हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने बाजवा को आदेश दिया था कि वह अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी दें। इसमें चल, अचल संपत्ति व कंपनियों का ब्योरा भी हो।
ज्ञात रहे कि बाजवा डेवलपर के मालिक जरनैल सिंह बाजवा पर जमीन सौदो में धोखाधड़ी व पैसे लेकर जमीन न देने के आरोप में दर्जनों मामले दर्ज है और इसके खिलाफ प्रभावित लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने बाजवा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
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