राम रहीम के पैरोल पर रोक लगाने की मांग, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस
राम रहीम को आखिरी बार 20 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल दी गई थी।
चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को भविष्य में और पैरोल ना मिल सके इसके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल संस्था ने याचिका में आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में सौदा साध को पैरोल दी थी, जिसका उसने दुरुपयोग किया और पैरोल नियमों का उल्लंघन किया और ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया. सौदा मुखी के खिलाफ पहले ईशनिंदा का मामला चल रहा है और अब वह रविदासिया श्रेणी के बारे में बुरी तरह से बात करता है, जिसके कारण उसके खिलाफ जालंधर में मामला भी दर्ज किया गया था।
याचिका में कहा गया है कि उसने पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया है और ऐसा करके उसे भविष्य में और खासकर मौजूदा याचिका की सुनवाई के दौरान पैरोल नहीं दी जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मालूम हो कि गुरमीत राम रहीम दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में रोहतक जेल में 20 साल की सजा काट रहे हैं। उन्हें 2020 के बाद से कई बार पैरोल दी गई है। राम रहीम को आखिरी बार 20 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल दी गई थी।