Punjab-Haryana High Court: जज की सुरक्षा से समझौता, हाईकोर्ट का CRPF की सुरक्षा देने का आदेश
जस्टिस एनएस शेखावत दर्शन के लिए गोल्डन टेंपल पहुंचे थे और इस दौरान उनकी सुरक्षा में मौजूद लोग भी वहां मौजूद थे।
Punjab-Haryana High Court crpf security for Judges News In Hindi: गोल्डन टेंपल में जज के सिक्योरिटी गार्ड से हथियार छीनकर आत्महत्या के मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का हाईकोर्ट ने आईपीएस मनीषा चौधरी को आदेश दिया है। साथ ही घटना को सुरक्षा से समझौता मानते हुए हाईकोर्ट ने जस्टिस एनएस शेखावत की सुरक्षा में सीआरपीएफ के चार जवान चौबीस घंटे तैनात करने का आदेश दिया है।
जस्टिस एनएस शेखावत दर्शन के लिए गोल्डन टेंपल पहुंचे थे और इस दौरान उनकी सुरक्षा में मौजूद लोग भी वहां मौजूद थे। एएसआई अश्विनी एसकाॅट वाहन के साथ ही मौजूद थे। अचानक एक व्यक्ति आया और उसने एएसआई की पिस्तौल छीन ली। कोई कुछ समय पाता इससे पहले उसने खुद को गोली मार ली। आनन-फानन में सिक्योरिटी में मौजूद लोगों ने जज को सुरक्षित किया।
हाईकोर्ट ने इसे सुरक्षा में चूक का मामला माना था और जज की सुरक्षा से पंजाब पुलिस को हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश से पंजाब सरकार की इतनी बदनामी हुई कि सरकार को अर्जी दाखिल करते हुए आदेश से यह हिस्सा हटाने का निवेदन करना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की जांच से भी पंजाब पुलिस को हटा दिया और हरियाणा की आईपीएस मनीषा चौधरी को इस केस की जांच का जिम्मा सौंप दिया था। मामला की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की धीमी गति पर सवाल उठाए और जल्द से जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है। जस्टिस शेखावत की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शेखावत को सीआरपीएफ के 4 जवानों की सुरक्षा दी जाए। इन जवानों की 24 घंटे मौजूदगी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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