हरियाणा में बकाया पानी बिल पर जुर्माना, ब्याज माफ करने का फैसलाः CM खट्टर
उपभोक्ताओं पर विभाग ने 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के जुर्माने एवं ब्याज लगाए थे।
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानी के बकाया बिल पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज को माफ करने की शुक्रवार को घोषणा की। खट्टर ने कहा कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बकाया बिल राशि का ही भुगतान करना होगा और उसे भी किस्तों में चुकाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने मेहरानगढ़ जिले में आयोजित 'जन संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई उपभोक्ताओं के पानी बिल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के पास कई वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। इन उपभोक्ताओं पर विभाग ने 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के जुर्माने एवं ब्याज लगाए थे।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, "यह मामला हमारे समक्ष उठाए जाने के बाद हमने लंबित बिल बकाये पर लगे जुर्माने और ब्याज को हटाने का फैसला किया है।" उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों के जरिये राज्य सरकार लोगों से सीधा संपर्क कायम कर रही है और उनकी शिकायतों पर कदम भी उठाए जा रहे हैं।