बच्चों के लिए कमाई के साधन जुटाना पिता की नैतिक जिम्मेदारी: हाई कोर्ट
वह अपने बच्चों के लिए कमाई का साधन तैयार करे ताकि वे अपना गुजारा कर सकें ...
चंडीगढ़: मोगा में एक किरायेदार से अपनी दुकान खाली कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते समय अश्विनी कुमार की मृत्यु हो गई। 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अश्वनी के पक्ष में फैसला सुनाया और किरायेदार को दुकान खाली करने का निर्देश दिया। अश्वनी की मौत के बाद उनके बेटे कोर्ट में केस चला रहे थे।
हाई कोर्ट ने माना कि परिवार को इस दुकान की जरूरत है, इसलिए किरायेदार को दुकान खाली करनी चाहिए. जस्टिस अमरजोत भट्टी ने फैसले में कहा कि यह एक पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों के लिए कमाई का साधन तैयार करे ताकि वे अपना गुजारा कर सकें और उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े.
मोगा निवासी अश्वनी कुमार ने अपीलीय अथॉरिटी के 9 दिसंबर 2006 के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अथॉरिटी ने रेंट कंट्रोलर के 11 मार्च 2006 के फैसले को खारिज कर दिया था। रेंट कंट्रोलर ने दुकान खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ किरायेदार ने अपीलीय प्राधिकारी से अपील की, जिसने फैसले को स्वीकार करते हुए इसे रद्द कर दिया।
याचिका में कहा गया कि साल 1984 में मोगा की पुरानी अनाज मंडी में दुकान 4800 रुपये सालाना किराये पर दी गई थी. मासिक किराया 400 रुपये तय किया गया। वर्ष 2006 में जब दुकान खाली कराने की मांग की गई तो मामला किराया नियंत्रक तक पहुंच गया। किराया नियंत्रक ने दुकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया.
जब किरायेदार ने फैसले के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण में अपील की, तो किराया नियंत्रक के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अश्विनी कुमार ने 9 दिसंबर 2006 को अपीलीय प्राधिकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की. अश्वनी ने याचिका में कहा था कि उसे अपने परिवार की आजीविका और निजी इस्तेमाल के लिए दुकान की जरूरत है. ऐसे में दुकान खाली कर देनी चाहिए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अश्वनी के बेटों के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है. एक बेटा सेल्समैन की नौकरी करता है, जबकि दूसरा किसी और की दुकान पर काम करता है. ऐसे में अपनी ही दुकान को अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल करने की दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने किरायेदार को दुकान खाली करने का आदेश दिया और अपीलीय प्राधिकार के आदेश को खारिज कर दिया.