Punjab and Haryana High Court: 'मां के प्यार से बेहतर नहीं हो सकता पिता का प्यार', हाईकोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने 2 साल के बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया है.
Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पिता का प्यार किसी भी तरह से मां के प्यार से बेहतर नहीं हो सकता. कोर्ट ने 2 साल के बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया है. आरोप है कि पिता उसे जबरन मां के घर से ले गया था।
जस्टिस गुरबीर सिंह ने कहा कि मां का प्यार त्याग और समर्पण की परिभाषा है। इस उम्र में बच्चे और मां के बीच का रिश्ता पिता के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि अपने बच्चे के प्रति पिता की भावनाएं हमेशा प्रबल होती हैं, लेकिन इस कच्ची उम्र में वे मां की भावनाओं से बड़ी नहीं हो सकतीं।
कोर्ट ने कहा कि जिस बच्चे को मां का प्यार नहीं मिलता, वह अपने जीवन में लापरवाह और असावधान हो सकता है. एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति में अपने परिवार के प्रति मानवता के साथ-साथ अपने दोस्तों के प्रति भी प्रेम का भाव हो। यह तभी संभव है जब बच्चे को कम उम्र में ही मां का प्यार मिले। इतनी कम उम्र में मां के प्यार का कोई विकल्प नहीं है। पांच साल से कम उम्र के बच्चे की भलाई मां के साथ रहने में ही है। जब तक अन्यथा दिखाने के लिए असाधारण परिस्थितियां न हों।
उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी एक मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका(habeas corpus petition) पर सुनवाई करते हुए की, जो अपने पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित होने के बाद अकेली रह रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बेटे का उसके पिता ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया है. महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था, जिसके कारण उसने मई में अपने बेटे के साथ पंजाब स्थित ससुराल का घर छोड़ दिया था।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरियाणा के संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश बच्चे को मां को सौंपना सुनिश्चित करें. साथ ही, पिता को हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच विवाद समाधान केंद्र में बच्चे से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court: 'Father's love cannot be better than mother's love', High Court comments, stay tuned to Rozana Spokesman)