कंझावला कांड : दिल्ली पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।

Kanjhawala case: Delhi Police files charge sheet

New Delhi: दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में सात आरोपियों के खिलाफ शनिवार को 800 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया। उल्लेखनीाय है कि एक जनवरी की सुबह सुल्तानपुरी से कंझावला तक एक कार के नीचे फंसकर घिसटने से 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है। पुलिस ने दो जनवरी को इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दो अन्य आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले जमानत दे दी थी। एक सत्र अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पुलिस के अनुसार, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने के बाद करीब 117 गवाहों के साथ 800 पृष्ठों का एक आरोपपत्र तैयार किया गया। पुलिस ने कहा, ‘‘जांच के दौरान एकत्रित की गयी सामग्री और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।’’

आरोपपत्र के अनुसार, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आशुतोष और अमित खन्ना पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसमें कहा गया है कि सभी आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र, सबूत नष्ट करने, अपराधी को पनाह देने, साझा मंशा और झूठी सूचना देने के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या निजी सुरक्षा खतरे में डालकर क्षति पहुंचाने के अतिरिक्त आरोप लगाए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करना होता है। दिल्ली पुलिस ने हाल में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लगायी थी। उसने पहले गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था।

गौरतलब है कि अंजलि सिंह (20) की नए साल के दिन तब मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और स्कूटी के कार में फंसने के बाद वह उसके साथ घिसटती चली गई थी।