'मोदी सरनेम' मामला: गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से किया इनकार

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

हाई कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

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नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. राहुल ने 2019 के मामले में अपनी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति हेमंत प्रचारक अवकाश के बाद इस मामले में फैसला सुनाएंगे। 5 मई हाईकोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद अगले माह 5 जून को ग्रीष्मावकाश के कारण न्यायालय खुलेगा। इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है।

27 अप्रैल को कोर्ट में राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा था कि अगर सजा नहीं रोकी गई तो वह 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजनीति में एक हफ्ता भी लंबा समय होता है, याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर आठ साल में खत्म हो सकता है।

सिंघवी की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस हेमंत ने कहा- अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने दें. हम 2 मई को मामले को सुलझा लेंगे। मैं भी 5 मई के बाद भारत से बाहर जा रहा हूं। इसलिए यह सब जल्द खत्म होना चाहिए।

बता दें कि सूरत की सत्र अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को धारा 500 के तहत दो साल कैद की सजा सुनाई थी. हालांकि, उन्हें कोर्ट से फौरन जमानत मिल गई थी। कांग्रेस नेता ने कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।