Delhi Excise Policy Case: हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर CBI और ED से जवाब मांगा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

बता दे कि सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के फैसले को हाईकोर्ट मे दी है चुनौती थी.

Delhi High Court seeks response from CBI and ED on Manish Sisodia's bail pleas in Delhi Excise Policy Case

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस  जारी कर जवाब मांगा है। अब कोर्ट 8 मई को मामले की सुनवाई  करेगा .

बता दे कि सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के फैसले को हाईकोर्ट मे दी है चुनौती थी. वहीं न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। मामले की सुनवाई आठ मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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सिसोदिया ने एक अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वह निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी। ईडी के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

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निचली अदालत ने रद्द हो चुकी 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार व धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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