Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, CBI मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी
नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और 'आप' नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है.
दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग करने वाली दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि मामले की सुनवाई 8 मई को होगी. अदालत ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की भी अनुमति दी।
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ईडी ने कहा कि उसे सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग की थी। 30 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं.
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