Supreme Court: 'एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग और स्कूल फेंसिंग अनिवार्य...' आवारा कुत्ते-मवेशियों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

Supreme Court orders removal of stray dogs and cattle from public places news in hindi

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों से बढ़ते खतरे के मद्देनजर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को व्यापक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि एमिकस (न्याय मित्र) की रिपोर्ट में जो कमियां पाई गई हैं, उन पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और सभी दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। (Supreme Court orders removal of stray dogs and cattle from public places news in hindi ) 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राजस्थान हाई कोर्ट के अगस्त महीने के निर्देशों को दोहराया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI),नगर निकाय और सड़क परिवहन विभाग को मिलकर सभी हाइवे और एक्सप्रेसवे से मवेशियों को हटाने के लिए संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 24 घंटे सक्रिय पेट्रोल टीमें तैनात की जाएं और हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं, ताकि किसी भी आवारा मवेशी या दुर्घटना की तुरंत सूचना दी जा सके। 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह भी आदेश दिया है कि सड़क से हटाए गए मवेशियों को वापस सड़क पर न छोड़ा जाए, बल्कि उनके लिए गौशालाओं या पशु आश्रयों की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही, स्कूलों और अस्पतालों में आवारा कुत्तों पर कड़ी निगरानी और सख्ती बरती जाए।

अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी डीएम यह सुनिश्चित करें कि स्कूल, कॉलेज, खेल परिसर, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों की अच्छी तरह से फेंसिंग की जाए ताकि आवारा कुत्ते इन स्थानों में प्रवेश न कर सकें। इन परिसरों में नियमित निरीक्षण किया जाए और यदि कोई आवारा कुत्ता पाया जाए, तो उसे तुरंत हटाकर शेल्टर में भेजा जाए और पुनः उसी स्थान पर न छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश में आवारा जानवरों से होने वाले हादसों और हमलों को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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