केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका पर जज की टिप्पणी, 'याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए'
केजरीवाल फिलहाल उत्पाद नीति से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई और केस की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि हाई कोर्ट पहले ही इस तरह की मांग वाली दो याचिकाओ को खारिज कर चुकी है, फिर भी ये नई याचिका दाखिल की गई। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कुमार पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए .
बता दें कि केजरीवाल फिलहाल उत्पाद नीति से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने कहा कि चूंकि ऐसी याचिकाओं का निपटारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए इस मामले को भी उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस तरह की अपील की मांग करने वाली यह तीसरी याचिका है। पिछली दो याचिकाएं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ खारिज कर चुकी है।
कुमार का कहना है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक जनहित याचिका दायर की है और रिट क्षेत्राधिकार वाले प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वह पेशे से वकील हैं और संस्थापक सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं।
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