श्रद्धा वालकर हत्या: आफताब के खिलाफ आरोप तय करने पर मंगलवार को आदेश जारी करेगी अदालत
जांच एजेंसी ने वालकर के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल को समय मांगा था।
New Delhi: अपनी ‘लिव-इन-पार्टनर’ की हत्या और उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किये जाने पर यहां की एक अदालत द्वारा मंगलवार को आदेश सुनाये जाने की संभावना है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने आफताब के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 29 अप्रैल को यह उल्लेख करते हुए टाल दिया था कि संबद्ध न्यायाधीश अवकाश पर हैं।
अदालत ने मृतका (श्रद्धा) के पिता विकास कुमार की उस अर्जी पर भी सुनवाई नौ मई के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उनकी बेटी के शव के अवशेषों को अंत्येष्टि के लिए परिवार को सौंप दिया जाए। उन्होंने अदालत से कहा कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार यह रस्म पूरी करना जरूरी है।.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने के विषय पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 15 अप्रैल को अपना आदेश 29 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था।.
जांच एजेंसी ने वालकर के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल को समय मांगा था।
दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या) और 201(साक्ष्य मिटाने का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का एक आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
आफताब ने पिछले साल 18 मई को वालकर की हत्या कर दी थी और इसके बाद उसने शव के कई टुकड़े कर उसे करीब तीन हफ्तों तक दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने किराये के आवास पर एक ‘फ्रीज’ में रखा था। बाद में, आरोपी ने शव के टुकड़ों को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर फेंका था।