Baba Siddiqui Murder Case: हाई कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी को जमानत दी, सुरक्षा और जांच शर्तें लागू

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

पंजाब के रहने वाले आकाशदीप कारज सिंह को कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।

High Court grants bail to the accused in Baba Siddiqui murder case

Baba Siddiqui Murder Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी आकाशदीप कारज सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने पंजाब के फाजिल्का निवासी आकाशदीप को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह हर दूसरे सोमवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाए।

साथ ही, अदालत ने आरोपी को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति राज्य छोड़ने से रोकते हुए अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया। आकाशदीप इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं का आरोप था कि आकाशदीप शूटर्स और बिश्नोई गैंग के साजिशकर्ताओं के बीच समन्वय कर रहा था। हालांकि, बचाव पक्ष की दलीलों और सबूतों की कमी को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने का फैसला किया।

आकाशदीप की ओर से पेश वकील अभिषेक येंदे और शुभम कहीते ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सिर्फ कॉल रिकॉर्ड ही मौजूद हैं। ये कॉल रिकॉर्ड भी अक्टूबर 2024 में हुई हत्या से काफी पहले के हैं, जिससे हत्या की साजिश में उनकी सीधी संलिप्तता साबित नहीं होती। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से आकाशदीप की भूमिका और उससे जुड़े ठोस सबूत पेश करने को कहा। इन सबूतों की समीक्षा के बाद बेंच ने आरोपी को जमानत देने का फैसला किया।

आकाशदीप सिंह इस मामले में हुई 24वीं गिरफ्तारी का हिस्सा थे। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर आरोप लगाया था कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के संपर्क में था और हत्या की साजिश में शामिल था। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी।

जस्टिस नीला गोखले ने आकाशदीप को जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उनके लिए है और इसका प्रभाव इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर नहीं पड़ेगा। रिहाई के साथ कोर्ट ने कड़ी शर्तें भी लगाईं, जिनमें पुलिस स्टेशन में नियमित हाजिरी और यात्रा प्रतिबंध शामिल हैं। अब तक इस चर्चित हत्याकांड में 27 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और जांच एजेंसियां मामले की अन्य कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।

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