GRAP 3 Returns In Delhi: दिल्ली में फिर से लागू हुआ GRAP-3, जानिए किन चीजों पर लगेगा बैन
गुरुवार सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है.
GRAP 3 Returns In Delhi News In Hindi: कड़ाके की ठंड के दौरान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एक बार फिर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आपात बैठक के बाद दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 प्रतिबंध लगा दिए हैं। ग्रुप 3 के तहत प्रतिबंध लगाए जाने के कारण 9 सूत्री प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाए गए हैं.
गुरुवार सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. इसके बाद सीएक्यूएम ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और ये प्रतिबंध लगाए।
दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 प्रतिबंध लागू होने के बाद सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. अस्पताल, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। हालाँकि, निर्माण सामग्री, स्टोन क्रशर मशीनें, खनन और संबंधित गतिविधियाँ ले जाने वाले वाहन सख्त वर्जित हैं।
BS3 और BS4 पर प्रतिबंध
दिल्ली एनसीआर में बीएस 3 और बीएस 4 पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालाँकि, विकलांग लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसे वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही BS4 डीजल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों को इन प्रतिबंधों को लागू करने और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
5वीं कक्षा तक हाईब्रिड मोड पर स्कूल
दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाना अनिवार्य होगा। ऐसे में माता-पिता और बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। इस बार GRAP 3 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में सुप्रीम कोर्ट के 13 दिसंबर के आदेश में उल्लिखित प्रावधान भी शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में बीएस4 या उससे कम मानक वाले डीजल इंजन वाली एमजीवी का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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