सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ी; 3 अस्पतालों ने सर्जरी का सुझाव दिया

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन को सर्जरी का सुझाव दिया है।

satyendar Jain

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए. एस जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से मेडिकल रिपोर्ट  अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.के. वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया.

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन को सर्जरी का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सीबीआई जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था, जिसके बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर 2019 को निचली अदालत से नियमित जमानत मिल गई थी.