बृजभूषण की बढ़ी मुश्किलें; दिल्ली पुलिस ने कहा- सिंह ने महिला पहलवानों से की छेड़छाड़, हो सकती है जेल
ब्रजभूषण पर छह मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से दो मामलों में उन पर 354, 354ए, 354डी धाराएं लगाई गई हैं जबकि चार मामलों में
New Delhi: कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की मुश्किलें बढ़ रही हैं. बृजभूषण पर लगे यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि छह शीर्ष रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर, WFI अध्यक्ष पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए WFI अध्यक्ष सिंह, केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं।
रिपोर्टस के अनुसार, 13 जून की चार्जशीट में सेक्शन 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) लगाते हुए यह भी कहा गया है कि एक मामले में बृजभूषण शरण सिंह की ओर से उत्पीड़न ‘लगातार जारी’ था.
बता दें कि ब्रजभूषण पर छह मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से दो मामलों में उन पर 354, 354ए, 354डी धाराएं लगाई गई हैं जबकि चार मामलों में 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए हैं.
आपको बता दें कि इन धाराओं के तहत अपराध साबित होने पर दोषी को पांच साल तक जेल की सजा का प्रावधान है. यानिकी सिंह को पांच साल तक जेल की सजा हो सकती है.
गौरतलब है कि महिला रेसलर्स ने सिंह पर इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इस आधार पर दिल्ली पुलिस (Delhi police)ने केस में जांच के लिए 5 देशों के कुश्ती महासंघों को पत्र लिखकर वीडियो-फोटो आदि जानकारी मांगी थी.