Air pollution: प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा- अगर ये साल भर की समस्या है तो पटाखों पर...

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पटाखों पर प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया।

Supreme Court strict on Delhi govt Air pollution News In Hindi

Supreme Court strict on Delhi govt regarding Air  pollution News In Hindi: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण साल भर की समस्या बनी रहती है, तो पटाखों पर पूरे देश में स्थायी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि दिल्ली में प्रतिबंध केवल कुछ महीनों के दौरान ही क्यों लागू किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह हितधारकों से परामर्श करने के बाद 25 नवंबर से पहले पटाखों पर 'स्थायी' प्रतिबंध लगाने पर फैसला करे।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पटाखों पर प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया।

मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका मानना ​​है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ावा दे या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करे। 

अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया और सभी एनसीआर राज्यों को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने को कहा कि प्रदूषण न्यूनतम रखने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे पटाखों पर प्रतिबंध के शीर्ष अदालत के आदेश के बारे में सभी संबंधित लोगों को तुरंत सूचित करने के लिए कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी लाइसेंस धारक पटाखे न बेचे या न बनाए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में सुबह 9 बजे कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 349 दर्ज किया गया। हालांकि, शहर के 39 में से कम से कम दो मौसम केंद्रों - बवाना और जहांगीरपुरी - ने क्रमशः 401 और 412 पर 'गंभीर' वायु गुणवत्ता की सूचना दी।

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