Nithari Killings News: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सुरेंद्र कोली की सजा, निठारी कांड में 18 साल बाद मिलेगी रिहाई

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

यह मामला 2006 में नोएडा में बच्चों के कंकाल मिलने के बाद सामने आया था, जिसमें कोली मुख्य आरोपी था।

Supreme Court acquits Surendra Koli in 2006 Nithari case news in hindi

 Nithari Killings News: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड से जुड़े अंतिम मामले पर भी अपना फैसला सुना दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुरेंद्र कोली की सजा को रद्द करते हुए उसकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। दरअसल, सीजेआई बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कोली की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका का स्वीकार कर लिया। बता दें यह याचिका में उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखा था। (Supreme Court acquits Surendra Koli in 2006 Nithari case news in hindi) 

बता दें कि कोली की ओर से ये याचिका इस आधार पर दायर की गई थी, कि उसे अन्य बाकी मामलों में बरी किया जा चुका है। जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को सभी आरोपों से बरी किया जा रहा है। उसकी रिहाई तुरंत की जाए।

आज के फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी 2011 का फैसला, जिसमें कोली की सजा को बरकरार रखा गया था और 28 अक्तूबर 2014 का वह आदेश जिसमें कोली की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया, दोनों को शीर्ष न्यायालय ने आज रद कर दिया। इसी के साथ कोली को बरी करने का आदेश दे दिया।

जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली की दया याचिका पर फैसले में अत्यधिक देरी को देखते हुए उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट ने कोली और सह-आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को निठारी कांड से जुड़े कई अन्य मामलों में बरी कर दिया साथ ही 2017 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को पलट दिया।

कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में और पंधेर को दो मामलों में बरी किया। इसके बाद सीबीआई और पीड़ितों के परिवारों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई 2024 को सभी 14 अपीलें खारिज कर दीं।

क्या है निठारी हत्याकांड?

गौरतलब है कि पूरा मामला साल 2006 में उस समय सुर्खियों आया, जब नोएडा के निठारी गांव में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के बाहर एक नाले से कई बच्चों और युवतियों के कंकाल बरामद हुए। जांच में पाया गया कि मोनिंदर सिंह पंधेर उस घर का मालिक था। वहीं, सुरेंद्र कोली उस घर का नौकर था। कोली पर ही इन हत्याओं, रेप और अन्य अमानवीय कृत्यों का आरोप लगा था। कोली को कुल 16 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी।

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