कंझावला मामला : आरोपीयों पर लगेगी हत्या की धारा, गृह मंत्रालय का आदेश , 11 पुलिसवाले भी सस्पेंड
मंत्रालय ने दिल्ली के DCP हरेंद्र कुमार को जांच में ढील देने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। बता दें कि हरेंद्र कुमार ने कहा था कि यह मामला हत्या नहीं
New Delhi : 31 दिसम्बर की रात दिल्ली के कंझावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस में अब न्य मोड़ आ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने पुलिस की 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है।
साथ ही मंत्रालय ने दिल्ली के DCP हरेंद्र कुमार को जांच में ढील देने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। बता दें कि हरेंद्र कुमार ने कहा था कि यह मामला हत्या नहीं, बल्कि हादसे का है।
दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद मंत्रालय ने पुलिस को यह निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। आरोपियों को पता था कि कार के नीचे कोई फंसा है, इसके बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी।
गैरतलब है कि 31 दिसंबर की रात करीब 1.30 बजे कंझावला इलाके में अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। अंजलि स्कूटी से घर लौट रही थी। तभी कार सवार 5 युवकों ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले। अंजलि कार के नीचे फंसी रही। उसे 12 किमी तक घसीटा गया। जिसके बाद अंजली की मौत हो गई।