Stary Dogs Case: कुत्तों के हमलों पर Supreme Court सख्त! बच्चे‑बुजुर्ग की मौत पर राज्य देगा भारी मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने पर राज्य सरकारों को मुआवजा देने का आदेश दिया।
Supreme Court on Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सड़कों पर बढ़ते कुत्तों के हमलों को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस विक्रम नाथ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर बच्चों या बुजुर्गों को कुत्तों के काटने से चोट या मृत्यु होती है, तो राज्य सरकार को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या कई गुना बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो राज्य सरकारें उसे मुआवजा देगी।
यह टिप्पणी वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी की दलीलों के दौरान आई, जो दो पशु-कल्याण ट्रस्टों की ओर से पेश हो रही थीं.
मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह एक भावनात्मक मुद्दा है। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की, "अभी तक तो भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए दिखाई दे रही हैं।" इसके जवाब में गुरुस्वामी ने कहा, "ऐसा नहीं है, मैं इंसानों की भी उतनी ही चिंता करती हूं।" अदालत में गुरुस्वामी ने इस मुद्दे पर संसद की बहसों का भी हवाला दिया।
जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, "मैडम गुरुस्वामी, हमें प्रशासन को जवाबदेह ठहराने दीजिए ताकि हम आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर सकें। हर कोई बस वही बातें दोहरा रहा है। हमें आदेश पारित करने दीजिए। अधिकारियों की लापरवाही से यह समस्या हज़ार गुना बढ़ चुकी है।" जस्टिस संदीप मेहता ने आगे कहा, "यह कोर्ट रूम अब एक सार्वजनिक मंच बन गया है, जबकि इसे न्यायिक कार्यवाही के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।"
आवारा कुत्तों को हटाने का दिया था आदेश
बता दें कि कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था।
वहीं, कोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक स्थानों में कुत्तों को प्रवेश न देने के लिए कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का कई लोगों ने विरोध किया था।
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