16 फरवरी को होने वाला महापौर चुनाव स्थगित कर देंगे, उपराज्यपाल कार्यालय ने न्यायालय से कहा
शीर्ष अदालत अब 17 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करेगी।
New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक टाल देगा।. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, ‘‘मनोनीत सदस्य चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं।’’
पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा महापौर चुनाव जल्द कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत अब 17 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत द्वारा याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने पर उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि 16 फरवरी के चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने आठ फरवरी को ओबेरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था।