DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस निलंबित

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

को-पायलट को चेतावनी दी.

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नई दिल्ली: विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को एयर इंडिया पर 27 फरवरी को एक उड़ान से संबंधित सुरक्षा मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। शिकायत के मुताबिक, एयर इंडिया के इस विमान के पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने दिया था. चार महीने में यह तीसरी बार है जब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने लापरवाही के लिए एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है।

घटना के बाद से कंपनी के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि यह घटना दुबई-दिल्ली फ्लाइट में हुई क्योंकि फ्लाइट नंबर को लेकर कुछ भ्रम था। दरअसल ये हादसा दिल्ली-दुबई फ्लाइट में हुआ। डीजीसीए ने एक बयान में कहा, एयर इंडिया ने त्वरित और उचित कार्रवाई नहीं की। हालांकि, एयरलाइन ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

इस मामले में डीजीसीए ने फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और को-पायलट को चेतावनी दी. विमानन नियामक ने एयर इंडिया को एसओडी/यात्री के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारियों को संगठन में प्रबंधकीय गतिविधियों से दूर रखना भी शामिल है।

डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि 27 फरवरी को दिल्ली से दुबई के लिए एयर इंडिया की उड़ान एआई-915 के दौरान प्रभारी पायलट ने एक एसओडी को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति दी, जो एक यात्री के रूप में बोर्ड पर था।