Delhi Water Crisis: हिमाचल ने एक भी लीटर पानी नहीं छोड़ा और कोर्ट के सामने गलत बयान दिया.... सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा 137 क्यूसेक अतरिक्त पानी की बात कही गई है। इतने संवेदनशील मामले में उतना हल्का जवाब दिया गया।
Delhi Water Crisis : भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में जल संकट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हिमाचल सरकार ने एक लीटर भी पानी नहीं छोड़ा और कोर्ट के सामने गलत बयान दिया. ऐसे बयान की इजाजत नहीं दी जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा 137 क्यूसेक अतरिक्त पानी की बात कही गई है। इतने संवेदनशील मामले में उतना हल्का जवाब दिया गया। आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए?
हिमाचल सरकार ने कहा वो माफी मांगते है, हम हलफनामा दाखिल कर अपने जवाब को रिकॉर्ड से वापस लेंगे। हिमाचल सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारी नियत सही थी हालांकि जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें कुछ कमियां है उसको ठीक किया जाएगा और कोर्ट के सामने रिकॉर्ड को दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप यमुना बोर्ड के समाने जा कर अपनी बात को रखें। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम अपना हलफनामा वापस ले रहे हैं और इसकी जगह एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
वहीं हरियाणा सरकार ने कहा कि उनके पास अतरिक्त पानी नही है। लेकिन 1994 के करार के मुताबिक वो दिल्ली को पानी दे रहे हैं। SC ने कहा सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि यमुना पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्द्द है। अदालत इस विषय की विशेषज्ञ नही है। ऐसे में इस मामले को यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को सुनना चाहिए। इस विषय में बोर्ड ने पहले ही निर्देश जारी किए है।
SC ने कहा बोर्ड इस संबंध में शुक्रवार को संबंधित पक्षों की एक मीटिंग बुलाए। दिल्ली सरकार की याचिका का कोर्ट ने निस्तारण किया।
आपको बता दें कि भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली में पानी का संकट भी गहराता जा रहा है. बढ़ते जल संकट के कारण दिल्ली के लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है. आलम यह है कि राजधानी में जल संकट पर राजनीति भी गरमा गई है. दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को घेर रही है. इसके उलट हरियाणा सरकार पानी की कमी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली की जरूरतों के लिए पानी छोड़ने को कहा. साथ ही हरियाणा सरकार से इस पानी को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया.
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