आबकारी नीति मामला: आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
26 फरवरी को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले और उससे उत्पन्न धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्च न्यायालय ने इन मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हुई थी।
सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया था क्योंकि आप के वरिष्ठ नेता की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।
उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके पास आबकारी विभाग भी था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।