Supreme Court: दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली-NCR पटाखों के बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी। दिवाली के दिन, 20 अक्टूबर को लोग कुल तीन घंटे, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक, हरित पटाखे फोड़ सकेंगे। (Supreme Court's big decision to allow burning of green crackers on Diwali in Delhi-NCR news in hindi)
यह आदेश पारित करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, "हम कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दे रहे हैं।" सीजेआई गवई ने कहा, "हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, लेकिन हम पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।"
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण की अनुमति दी थी। इससे पहले, 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल वही निर्माता पटाखे बना सकते हैं जिनके पास NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से हरित पटाखे बनाने का परमिट है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने निर्माताओं पर एक शर्त भी लगाई थी। पीठ ने कहा कि वे अदालत के अगले आदेश तक एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे।
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