Delhi News: दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा को लगाई फटकार

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है।

Supreme Court reprimands Punjab, Haryana on Delhi air pollution news in hindi

Delhi News In Hindi: वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने और मामूली जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ने से क्यों कतरा रही है। इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से कहा।

पीठ ने कहा, "यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, यही हाल पंजाब का भी है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। इसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा के मुख्य सचिव अगले बुधवार को शारीरिक रूप से उपस्थित हों और बताएं कि उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सीएक्यूएम एक दंतहीन बाघ बन गया है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेषों को जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे अपने दृष्टिकोण में और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है।

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