National Herald Case: गांधी परिवार के लिए कानूनी जीत, नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर लगाई रोक

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध (Predicate Offence) ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।

Delhi Court Dismisses ED Complaint Against Gandhis in National Herald Case

New Delhi: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार, ED इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। (Delhi Court Dismisses ED Complaint Against Gandhis in National Herald Case news in hindi) 

सुनवाई के दौरान जज ने अपना आदेश पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले कोर्ट ने EOW (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) की कंप्लेंट से जुड़ी अमेंडमेंट पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया।

कोर्ट ने साफ कहा कि EOW FIR की कॉपी फिलहाल सोनिया गांधी समेत आरोपियों को नहीं दी जाएगी। फिर कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े फैक्ट्स रिकॉर्ड पर पढ़े और फिर ED चार्जशीट पर अपना ऑर्डर दिया।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली की कोर्ट ने ED की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, "CBI ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है, फिर भी ED ने अपनी जांच जारी रखी।" कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब मूल अपराध (Predicate Offence) ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।

कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे फिलहाल मामले की ट्रायल प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। ED ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)की संपत्तियों को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अवैध तरीके से हासिल कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

कांग्रेस ने कहा- 'सत्य की जीत हुई'

कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि सत्य की जीत हुई है. मोदी सरकार की दुर्भावना और गैरकानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने सभी आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया है और कहा है कि इसमें किसी तरह का निजी आर्थिक लाभ नहीं लिया गया।

यह मामला राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, जहां अदालत ने ED की ओर से दाखिल विस्तृत रिकॉर्ड की जांच के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. अब कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद, ED के अगले कानूनी कदमों पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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