दिल्ली आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, अब इस दिन तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 9.5 घंटे तक पूछताछ की।

Delhi Excise Policy case: Manish Sisodia did not get relief

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को ईडी और सीबीआई से जुड़े मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत के आदेश में बदलाव किया. कोर्ट ने सोमवार (17 अप्रैल) को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई (CBI) मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी (ED) मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट फाइल करने जा रही है.

आपको बता दें कि दोनों ही मामलों में सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी. अदालत ने तीन अप्रैल को सिसोदिया को 17 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. दो दिन बाद 5 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक के लिए ईडी को हिरासत में भी दे दिया। इसके साथ ही सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा. दूसरी ओर, सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 9.5 घंटे तक पूछताछ की।

बता दें कि इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी की हिरासत में हैं. सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इधर, शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री से पूछताछ की थी और एजेंसी ने सिसोदिया को जेल से ही गिरफ्तार किया था.