Satyendar Jain News: सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से किया इनकार
बता दें कि जैन 26 मई 2023 से मेडिकल जमानत पर हैं।
Supreme Court refuses to grant bail to AAP leader Satyendar Jain News In Hindi: आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र और सह-आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की. बता दें कि जैन 26 मई 2023 से मेडिकल जमानत पर हैं।
25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येन्द्र की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे. ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी.
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गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई, 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी. 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
जैन ने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। 26 मई 2023 को कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. इसके बाद से उनकी जमानत बढ़ती जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था। आरोप है कि 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच सत्येन्द्र जैन ने कई लोगों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं. जिसका वे कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
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