आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने YSR कांग्रेस सांसद के बेटे की अंतरिम जमानत की मंजूर

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 को लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इसे पिछले साल सितंबर में रद्द कर दिया था।

राघव मगुंटा (file photo)

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले के जुड़े धनशोधन के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की अंतरिम जमानत चिकित्सकीय आधार पर मंगलवार को मंजूर कर ली।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने राघव मगुंटा को राहत देते हुए कहा कि उन्हें जब भी बुलाया जाएगा, वह प्रवर्तन निदेशालय के चेन्नई या दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होंगे। अदालत ने कहा कि राघव मगुंटा चेन्नई में ही रहेंगे और हर मंगलवार एवं शुक्रवार की शाम चार बजे निदेशालय के अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

उसने कहा, ‘‘वह (राघव) निचली अदालत की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे और निचली अदालत को अपना पासपोर्ट सौंपेंगे।’’ उसने स्पष्ट किया कि चिकित्सकीय आधार पर राघव मगुंटा को दी गई जमानत को अन्य मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा।

दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 को लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इसे पिछले साल सितंबर में रद्द कर दिया था।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा राघव मगुंटा एवं अन्य के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आबकारी नीति में बदलाव किये जाने के दौरान अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया अभी जेल में हैं।