यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण को राहत! 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत
कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह और सचिव विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी है. बृजभूषण को ये जमानत 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली है. 6 पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी.
इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इस पर बृजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट में पेश होंगे. उन्हें पेशी के लिए किसी छूट की जरूरत नहीं है. इससे पहले मामले की सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी.