दिल्ली HC ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के प्रयास जारी रखने का दिया आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

अदालत ने कहा कि वह वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिहाज से दिल्ली सरकार और नगर निगम अधिकारियों के प्रदर्शन से संतुष्ट है।

PHOTO

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शहर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कुत्तों के काटने से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा कि वह वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिहाज से दिल्ली सरकार और नगर निगम अधिकारियों के प्रदर्शन से संतुष्ट है। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनका टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है जिसे पूरी गंभीरता से किया जाना आवश्यक है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 2022-2023 के दौरान 59,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई थी। इसमें कहा गया है कि 2023 के अप्रैल और जून के बीच यह आंकड़ा 12,244 था।.