पहलवान सुशील कुमार को मिली राहत: कोर्ट ने दी एक हफ्ते की अंतरिम जमानत
सुशील कुमार ने सर्जरी के आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सर्जरी 26 जुलाई को होने वाली है।
नई दिल्ली: सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए कोर्ट ने बुधवार को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है . जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार अन्य आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोपी सुशील कुमार ने सर्जरी के आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सर्जरी 26 जुलाई को होने वाली है।
रोहिणी जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पहलवान सुशील कुमार को 23 जुलाई से 30 जुलाई की अवधि के लिए उक्त सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के पॉलिसी बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सर्जरी के बाद सुशील कुमार को 30 जुलाई को जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है. अदालत ने गवाहों को दी गई धमकियों और कारणों के मद्देनजर अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान आरोपियों की निगरानी के लिए चौबीसों घंटे दो सुरक्षाकर्मी तैनात करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों का खर्च आरोपी का परिवार उठाएगा.
जेल प्रशासन और जांच अधिकारी की ओर से दाखिल मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोर्ट ने सुशील कुमार को राहत दी है. अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी सुशील कुमार के मेडिकल दस्तावेजों को देखने से पता चलता है कि उन्हें 24 जुलाई, 2023 को भर्ती होने की सलाह दी गई है क्योंकि सर्जरी 26 जुलाई को बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में होने वाली है।