Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत

राष्ट्रीय, दिल्ली

दिल्ली शराब घोटाले में ईडी द्वारा जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए.

Delhi High Court on Arvind Kejriwal petition against ED news in Hindi No relief from arrest

Delhi High Court on Arvind Kejriwal petition against ED news in Hindi: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है. उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को आपराधिक कार्यवाही से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं. हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली शराब घोटाले में ईडी द्वारा जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाने को कहा है. कोर्ट के जजों ने चैंबर में ईडी से फाइलें मंगवाईं.

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कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि जब वह समन पर पेश नहीं हुए तो आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? HC ने ED से पूछा- जब आप समन जारी कर रहे थे और वह पेश नहीं हो रहे थे तो आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था. ऐसी स्थिति में आपको गिरफ़्तारी का अधिकार है.

एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया कि- हम उनसे पूछताछ में शामिल होने के लिए कह रहे थे. हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी। बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि वो  ईडी को आदेश दे  कि पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार न किया जाए.

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