Arvind Kejriwal News: फिलहाल जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने ED को लेकर की अहम टिप्पणी
जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई अभी भी जारी है.
Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. इसका विरोध करते हुए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट की वोकेशनल बेंच में याचिका दायर की और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया.
ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू, केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें पेश कीं. जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई अभी भी जारी है.
ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें पेश करने का मौका नहीं मिला. इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा- आपने कल 7 घंटे तक अपनी बात रखी. कुछ चीजें शालीनता से स्वीकार करनी चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा. यानी हाई कोर्ट का फैसला आने तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे.
ईडी की ओर से एएसजी राजू ने जमानत पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस के लिए पूरा समय नहीं मिला. हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया. हमें अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई. हमें विस्तृत बहस की जरूरत थी. हमें लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का भी समय नहीं दिया गया. इसलिए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.
लेकिन अरविंद केजरीवाल के अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की मांग का विरोध किया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए. इस पर ईडी ने कहा कि आप उस वक्त कोर्ट में मौजूद नहीं थे.
कोर्ट ने ईडी को लेकर की अहम टिप्पणियां
- ईडी का रवैया पक्षपाती है
- ईडी के पास चुनाव में खर्च किए गए पैसे के सबूत नहीं हैं
- 60 करोड़ के मनी ट्रेल को ईडी साबित नहीं कर पाई .
-आरोपी से जान-पहचान होने का मतलब व्यक्ति दोषी नहीं- कोर्ट
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