Asaram Supreme Court News: आसाराम ने उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
29 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की उस याचिका को खारिज कर दिया था
Asaram Bapu Supreme Court News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली आसाराम बापू की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने आसाराम की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर तभी विचार करेगी जब इसे सही ठहराने के लिए कोई चिकित्सीय आधार होगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय करते हुए कहा, ''हम नोटिस जारी करेंगे लेकिन हम सिर्फ चिकित्सीय स्थितियों पर ही विचार करेंगे।''
29 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें गांधीनगर की एक अदालत ने 2023 में आसाराम की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करते हुए और उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि राहत का कोई मामला नहीं बनता है।
जनवरी 2023 में सेशन कोर्ट ने आसाराम को 2013 रेप केस में दोषी करार दिया। मामला एक महिला द्वारा दायर किया गया था जो अपराध के समय गांधीनगर के पास उनके आश्रम में रह रही थी।
आसाराम फिलहाल रेप के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय ने माना था कि उनकी अपील के निपटारे में संभावित देरी उनकी उम्र और चिकित्सा स्थिति के बारे में उनकी दलीलों को राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
अदालत ने साबरमती आश्रम में दो लड़कों की कथित हत्या और पीड़ितों के गवाहों और रिश्तेदारों पर हमलों सहित पिछले मामलों से भी निपटा है। आसाराम की याचिका में कहा गया है कि वह साजिश का शिकार हुए हैं और रेप के आरोप झूठे हैं। (पीटीआई)
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