आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

Excise policy case: Court reserves verdict on Manish Sisodia's bail plea

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को अपना आदेश पारित करेगी. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने इस मामले में नियमित जमानत की मांग वाली आम आदमी पार्टी के नेता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सीबीआई द्वारा मामले में अपनी दलीलों पर संक्षिप्त जवाब दायर करने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश ने कहा, "सीबीआई द्वारा आरोपी को नियमित जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए एक संक्षिप्त लिखित जवाब दाखिल किया गया है।" मामले की कॉपी व संबंधित दस्तावेज आरोपी के वकील को दिए गए हैं। केस डायरी की कॉपी और कुछ गवाहों के बयान भी उपलब्ध कराए गए हैं।

इससे पहले 21 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी. सीबीआई ने सिसोदिया से उनकी सात दिन की हिरासत के दौरान पूछताछ की। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।