मनीष सिसोदिया ने वापस ली अंतरिम बेल की अर्जी, बीमार पत्नी से मिलने के लिए HC से मांगी थी राहत

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन को लेकर  CBI और ED द्वारा जांच की जा रही है।

Manish Sisodia withdraws interim bail application

New Delhi:  दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में अपनी अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को  दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली. बता दें कि सिसोदिया ने अपनी पत्नी की सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। अर्जी पर हाई कोर्ट ने 11 मई को अंतरिम और नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं अब सिसोदिया ने सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका वापस ली और कहा कि उनकी पत्नी की हालत अब स्थिर है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति दी. हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया कि यह देखते हुए कि मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। 

बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन को लेकर  CBI और ED द्वारा जांच की जा रही है। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि चूंकि सीबीआई मामले में मुख्य जमानत याचिका पर आदेश पहले से ही सुरक्षित है और ‘आप’ नेता की पत्नी की हालत अब स्थिर है, इसलिए वह अंतरिम जमानत का अनुरोध नहीं करना चाहते।

सिसोदिया के वकील ने ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी संक्षेप में दलीलें दीं और कहा कि जमानत अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम है। उच्च न्यायालय धनशोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई जारी रखेगा।