महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, शुक्रवार को होगी सुनवाई

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस पर विचार करने की जरूरत है।

Supreme Court issues notice to Delhi Police on plea of ​​women wrestlers

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले पर कोर्ट को विचार करने की जरूरत है।

दरअसल, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर पूछा कि  याचिका क्या है, कौन हैं ये और क्या हैं मांगें. सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सात महिला पहलवानों ने याचिका दायर की है. एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस पर विचार करने की जरूरत है। महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा. सोमवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी थी।

शीर्ष महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि उनका डब्ल्यूएफआई के चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है और वे अपने उन आरोपों की उचित जांच की मांग पर जोर देती रहेंगी कि सिंह ने महिला एथलीटों का यौन शोषण किया है।

कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान सरकार से सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच करने वाली समिति के नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

खेल मंत्रालय ने सात मई को होने वाले महासंघ के चुनावों पर रोक लगा दी है और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से चुनाव कराने के लिए एक तदर्थ समिति बनाने को कहा है। आपको बता दें कि सरकार ने 23 जनवरी को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धमकी के मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था. कमेटी ने 5 अप्रैल को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी लेकिन सरकार ने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है.